Railway Concession Pass for Disabled: विकलांग व्यक्तियों के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष रियायती पास की व्यवस्था की है, जिससे उनकी यात्रा न केवल किफायती होती है बल्कि अधिक सुविधाजनक भी। यह पास विकलांग व्यक्तियों को रेलवे यात्रा पर विशेष रियायतें प्रदान करता है। इसे प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होता है, जिसमें कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं।
इस पास के लिए मुख्य दस्तावेजों में विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और चिकित्सा प्रमाण पत्र शामिल हैं। आवेदन रेलवे के संबंधित कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। यह पास मानसिक, शारीरिक और दृष्टिबाधित विकलांगताओं सहित कई श्रेणियों के लिए उपलब्ध है।
इस पास के माध्यम से यात्री सामान्य और आरक्षित डिब्बों में कम किराए पर यात्रा कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और पूर्ण होना आवश्यक है। यह सुविधा विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने में सहायता करती है।
Railway Concession Pass for Disabled: Overview
विवरण | जानकारी |
पास का नाम | विकलांग रेलवे पास / Divyangjan Card |
जारीकर्ता | भारतीय रेलवे |
पात्रता | 40% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
आवश्यक दस्तावेज | विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो आदि |
वैधता अवधि | 5 वर्ष |
रियायत | किराए में 25% से 75% तक की छूट |
अतिरिक्त लाभ | प्राथमिकता वाली बुकिंग, निचली बर्थ आदि |
Railway Concession Pass for Disabled: पात्रता
भारतीय रेलवे ने विकलांग व्यक्तियों को चार मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जो इस पास के लिए पात्र हैं:
- शारीरिक विकलांग व्यक्ति: जो बिना सहायक के यात्रा करने में असमर्थ होते हैं।
- मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति: जिन्हें यात्रा के दौरान किसी सहायक की आवश्यकता होती है।
- दृष्टिहीन व्यक्ति: जो अकेले या सहायक के साथ यात्रा करते हैं।
- बधिर और मूक व्यक्ति: जिनमें दोनों विकलांगताएं एक साथ हों।
इसके अलावा, कुछ विशेष बीमारियों से ग्रस्त लोग भी इस रियायत के लिए पात्र हैं, जैसे:
- कैंसर रोगी
- हृदय रोगी
- थैलेसीमिया रोगी
- हीमोफीलिया रोगी
- सिकल सेल एनीमिया रोगी
- गुर्दा रोगी
Railway Concession Pass for Disabled: आवश्यक दस्तावेज
- विकलांगता प्रमाण पत्र: सरकारी अस्पताल द्वारा जारी।
- रियायत प्रमाण पत्र: रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त।
- फोटो पहचान पत्र: आधार कार्ड या वोटर आईडी।
- जन्म तिथि प्रमाण: पैन कार्ड या स्कूल सर्टिफिकेट।
- पता प्रमाण: आधार कार्ड, बिजली बिल या अन्य।
- दो पासपोर्ट साइज फोटो।
- सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।
Railway Concession Pass for Disabled: बनाने की प्रक्रिया
1. ऑनलाइन प्रक्रिया:
- भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Divyangjan Card Application’ पर क्लिक करें।
- नया अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट करें।
2. ऑफलाइन प्रक्रिया:
- नजदीकी डिवीजनल रेलवे मैनेजर (DRM) कार्यालय जाएं।
- विकलांग रेलवे पास के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को सही से भरें और सभी दस्तावेजों की मूल प्रति व फोटोकॉपी जमा करें।
- आवेदन जमा करने की रसीद प्राप्त करें।
Railway Concession Pass for Disabled: दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया
- दस्तावेजों की जांच: रेलवे अधिकारी आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
- विकलांगता प्रमाण पत्र की पुष्टि: डॉक्टर का नाम और पंजीकरण संख्या सत्यापित की जाएगी।
- विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशत की पुष्टि की जाएगी।
- सत्यापन का समापन: सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
Railway Concession Pass for Disabled: पास जारी करना
- विशिष्ट पहचान संख्या: सत्यापन के बाद, आपको 11 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या के साथ एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
- रियायत प्रमाण पत्र का निरस्त होना: मूल रियायत प्रमाण पत्र पर एक स्टांप लगाकर उसे अमान्य कर दिया जाएगा।
- फोटो पहचान पत्र का उपयोग: अब आप रेलवे यात्रा में केवल इस नए फोटो पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
Railway Concession Pass for Disabled: विकलांग रेलवे पास से मिलने वाली रियायतें और सुविधाएं
- किराए में छूट:
- शारीरिक विकलांग: 75% तक।
- दृष्टिहीन: 50% से 75% तक।
- मानसिक रूप से विकलांग: 25% से 50% तक।
- आरक्षण में प्राथमिकता: विशेष कोटा के तहत आरक्षण की सुविधा।
- जहां संभव हो, निचली बर्थ आवंटित की जाती है।
- व्हीलचेयर सुविधा: प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर नि:शुल्क व्हीलचेयर उपलब्ध।
- सहायक के लिए रियायत: कुछ मामलों में सहायक को भी रियायती टिकट मिलता है।
- विशेष कोच: SLRD (Sleeper cum Luggage Rake for Disabled) कोच में यात्रा की सुविधा।
Railway Concession Pass for Disabled: ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें
- पास की वैधता:
- विकलांग रेलवे पास 5 वर्ष तक वैध होता है।
- समय पर नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है।
- निजी उपयोग:
- पास केवल उसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा सकता है जिसके नाम पर जारी किया गया है।
- यात्रा के दौरान दस्तावेज:
- यात्रा के समय पास के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति साथ रखें।
- ऑनलाइन बुकिंग:
- ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय पास का विवरण दर्ज करना आवश्यक है।
- दुरुपयोग पर कार्रवाई:
- गलत जानकारी देने या पास का दुरुपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
Railway Concession Pass for Disabled: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या विकलांग रेलवे पास के लिए हर बार नया आवेदन करना पड़ता है?
- नहीं, एक बार जारी किया गया पास 5 वर्ष तक वैध रहता है।
2. क्या इस पास से सभी ट्रेनों में यात्रा की जा सकती है?
- हां, लेकिन कुछ प्रीमियम ट्रेनों (जैसे राजधानी, शताब्दी) में रियायत सीमित हो सकती है।
3. क्या सहायक को भी रियायत मिलती है?
- हां, कुछ श्रेणियों में सहायक को भी रियायती टिकट की सुविधा दी जाती है।
4. पास खो जाने पर क्या करें?
- पास खो जाने की स्थिति में तुरंत नजदीकी डिवीजनल रेलवे मैनेजर (DRM) कार्यालय में रिपोर्ट करें और डुप्लीकेट पास के लिए आवेदन करें।
5. क्या अस्थायी विकलांगता के लिए भी पास मिलता है?
- नहीं, विकलांग रेलवे पास केवल स्थायी विकलांगता के लिए जारी किया जाता है।
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